अब जेल से रिहा होगी उजबेक महिला
महराजगंज: विदेशी विषयक अधिनियम के तहत सोनौली सीमा पर गिरफ्तार उजबेक महिला दिलफरोज के खिलाफ जुर्म सिद
महराजगंज: विदेशी विषयक अधिनियम के तहत सोनौली सीमा पर गिरफ्तार उजबेक महिला दिलफरोज के खिलाफ जुर्म सिद्ध होने पर सीजेएम दिवाकार द्विवेदी ने सोमवार को दस माह 20 दिन का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की दशा में उसे दस दिन और कारावास में गुजारना पड़ेगा। उजबेक महिला ने सजा की अवधि जेल में पूरी कर दी है। ऐसे में शीघ्र ही कानूनी औपचारिकता पूरी कर उसे रिहा कर दिया जाएगा। वर्तमान में यह महिला सिद्धार्थनगर जेल में बंद है। बताते चलें कि उजबेक महिला को बिना बीजा पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करते समय ग्यारह माह पूर्व सोनौली में गिरफ्तार किया गया था। महिला के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत सोनौली कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। सोनौली पुलिस ने विदेशी महिला को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान सीजेएम दिवाकर द्विवेदी ने दिलफरोज को दस माह बीस दिन की सजा से दंडित किया है। दिलफरोज के अधिवक्ता एटी पांडेय ने कहा कि न्यायालय द्वारा दी गई सजा को दिलफरोज इससे पूर्व ही जेल में काट चुकी है। ऐसे में कानूनी औपचारिकता पूरी कर उसे रिहा कर दिया जाएगा।
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फ्लैश बैक
महराजगंज जेल में बंदी के दौरान विदेशी महिला कैदी दिलफरोज ने तत्कालीन जेलर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद महिला कैदी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा कोतवाली महराजगंज में दर्ज हुआ और महिला कैदी को सिद्धार्थनगर कारागार में स्थानातरित कर दिया गया। महिला ने पुलिस पर जांच में देरी का आरोप लगाया और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दाखिल कर गंभीर आरोप लगाए। हाई कोर्ट ने एसपी को तलब किया तो कोतवाली पुलिस ने महिला कैदी का बयान लिया।