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गैर इरादतन हत्या के जुर्म में चार को दस साल की कैद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी सिद्ध पाये जाने पर एडीजे शमसुल इस्लाम

By Edited By: Published: Sat, 01 Nov 2014 01:39 AM (IST)Updated: Sat, 01 Nov 2014 01:39 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या के जुर्म में चार को दस साल की कैद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी सिद्ध पाये जाने पर एडीजे शमसुल इस्लाम ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के गुरुनगर निवासी चार सगे भाइयों अभियुक्त ओंकार, श्याम, भुवर तथा झीनक को दस साल के कारावास एवं प्रत्येक को 16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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कोर्ट में एडीजीसी भगवान दास का कथन था कि अभियुक्तों के गांव के ही निवासी वादी रामदरस एवं अभियुक्तों के बच्चों के बीच घटना के कुछ दिनों पूर्व झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश को लेकर 12 अक्टूबर 1999 को सुबह चार बजे अभियुक्तों ने वादी के भाई राम नरेश को टहलते समय बुरी तरह मारापीटा। उन्हें बचाने जब वादी के पिता पलकधारी गए तो अभियुक्तों ने चाकू मार दिया। जिससे उन्हे गंभीर चोट आयी। इलाज के दौरान पलकधारी की मौत हो गई। कोर्ट में अभियुक्तों ने फर्जी फंसाये जाने की बात कही।

न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।


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