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ट्रेन में पटाखा लेकर चले तो जेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : दीपावली पर्व को लेकर रेल प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अगर कोई

By Edited By: Published: Thu, 23 Oct 2014 01:30 AM (IST)Updated: Thu, 23 Oct 2014 01:30 AM (IST)
ट्रेन में पटाखा लेकर चले तो जेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : दीपावली पर्व को लेकर रेल प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अगर कोई यात्री ट्रेन में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ (पटाखा आदि) के साथ पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऊपर से एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके लिए रेल प्रशासन जागरुकता अभियान चला रहा है। स्टेशन पर यात्रियों में पर्चे बांटे जा रहे हैं।

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आलोक कुमार सिंह के अनुसार रेल प्रशासन यात्री के जानमाल की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्‍‌नशील है। इसके लिए आम यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है। महाप्रबंधक मधुरेश कुमार के निर्देश पर अभियान के तहत स्टेशन और ट्रेनों की जांच- पड़ताल की जा रही है। महाप्रबंधक ने आम जनता से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ लेकर न चलें। यह दंडनीय अपराध है। यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक भूपाल सिंह बृजवाल के दिशा-निर्देशन में गोरखपुर स्टेशन पर दस हजार पर्चे बांटे गए। बैनर और पोस्टर के जरिए लोगों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। यात्री उद्घोषणा प्रणाली के जरिए लोगों को सावधान किया गया।

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इस पर ध्यान दें,

- यात्रा के दौरान यात्री स्टेशन या ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल न करें।

- गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, किरोसिन, सूखी घास व पत्तियां आदि लेकन न चलें।

- धूमपान करते या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते दिखने पर सूचित करें।


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