बिना हेलमेट के पकड़े गए तो ढाई हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : सड़क पर जिधर से चाहे निकल लिए। जितनी सवारी मिली बैठा लिया। इच्छा हुई तो हेलमेट पहना नहीं तो चल दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। सड़क पर ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर निर्धारित भारी अर्थदंड भरना पड़ेगा। जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नए ट्रैफिक नियम के लिए राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संसद में पारित होते ही नया नियम देशभर में लागू हो जाएगा।
ट्रैफिक प्रस्ताव के अनुसार अगर बिना हेलमेट के पकड़े गए तो 100 की जगह 2 हजार 5 सौ रुपये जुर्माना देना होगा। कार में पहली सीट पर बिना बेल्ट के बैठे और किसी भी दशा में सिग्नल तोड़ा तो भी 5 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। यही नहीं मोटरसाइकिल पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर 10 हजार, हल्के वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने पर 25 तथा भारी वाहन जैसे बस आदि में ओवर लोड पाए जाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पकड़े जाने पर किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। हर हाल में जुर्माना भरना होगा। इसके लिए परिवहन प्राधिकरण स्पेशल सुरक्षा बल की व्यवस्था कर रहा है। जिनके पास आनलाइन सिस्टम होगा। वे मौके पर ही जुर्माना काटकर रशीद हाथ में पकड़ा देंगे। इसके लिए प्राधिकरण की टीम कार्य कर रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार महानगरों में जाम और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण नए टै्रफिक सिस्टम पर मुहर लगाने का मन बना चुका है।
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साइकिल सवारों
को भी हेलमेट
प्राधिकरण ने मोटरसाइकिल ही नहीं साइकिल सवारों के लिए भी नया कोड निर्धारित किया है। साइकिल चालक को भी हल्का हेलमेट और जैकेट पहनना होगा। साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर अनिवार्य होगा। इसके बिना कपड़े जाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यानी, साइकिल की दाम से अधिक जुर्माना।