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स्थायी विद्युत विच्छेदन करने का आदेश

By Edited By: Published: Sat, 19 Apr 2014 01:15 AM (IST)Updated: Sat, 19 Apr 2014 01:15 AM (IST)
स्थायी विद्युत विच्छेदन करने का आदेश

गोरखपुर : उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के अध्यक्ष हरिकेश चंद, सदस्य ओपी गुप्ता ने विद्युत वितरण खंड प्रथम मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता से बिल की बकाया धनराशि 6444 रुपये जमा कराकर उसका कनेक्शन स्थायी रूप से एक माह के अंदर विच्छेदित कर दें।

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फोरम में शाहपुर क्षेत्र के मोहल्ला रामजानकी नगर निवासी वादी जितेंद्र नाथ त्रिपाठी की ओर से विवेक कुमार राय एडवोकेट ने कहा था कि वादी ने कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के फरदहनी स्थित मूल गांव के पते पर एक घरेलू कनेक्शन लिया था। जिसके बिल का भुगतान लगातार किया जाता रहा। वादी शहर में रहने के कारण गांव कभी कभार ही जाता था। नवंबर 2011 में खेती के सिलसिले में जब वादी गांव गया तो देखा कि उसका बिजली तार पोल से गायब है। इसकी सूचना स्थानीय थाने व विद्युत विभाग को देने के बाद भी कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। वादी जब भागदौड़ कर थक गया तो उसने स्थायी रूप से कनेक्शन कटवाने के लिए कई बार पत्र दिया। उसके बाद भी बिना विद्युत उपभोग के बिल भेजा जाता रहा। वर्ष 2014 में करीब 14571 रुपये का बिल भेजा गया है। जो निरस्त होने योग्य है। फोरम में विद्युत विभाग ने माना कि वादी की लाइन नंवबर 2011 से ही कटी है। वर्ष 2008 से नवंबर 2011 तक का पुराना बकाया बिल 6444 रुपये यदि वादी जमा कर दे तो परमानेंट डिस्कनेक्शन कर दिया जाएगा।


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