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पहले कराएं पंजीकरण, चयन के बाद खरीदें कृषि यंत्र

गोंडा : कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान लेना है तो आपको अब नई व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा। पहले पंज

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 11:26 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 11:26 PM (IST)
पहले कराएं पंजीकरण, चयन के बाद खरीदें कृषि यंत्र
पहले कराएं पंजीकरण, चयन के बाद खरीदें कृषि यंत्र

गोंडा : कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान लेना है तो आपको अब नई व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा। पहले पंजीकरण, चयन फिर कृषि यंत्र खरीदें। कृषि यंत्र पर अनुदान वितरण में डीबीटी योजना लागू कर दी गई है। उप निदेशक कृषि से किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कृषि विभाग किसानों को बीज, कृषि रक्षा रसायन वितरण में अनुदान की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) योजना के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में उर्वरक वितरण में डीबीटी योजना लागू की गई है। कृषि यंत्र अनुदान वितरण को लेकर गड़बड़ियों की शिकायतें शासन स्तर पर मिल रहीं थी। जिसको लेकर अब कृषि यंत्र अनुदान वितरण में भी डीबीटी योजना लागू करने का फैसला किया गया है। किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए पहले विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विभाग में जमा की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन करेगी। इसके बाद किसानों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएगा। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद किसान रजिस्टर्ड दुकान से कृषि यंत्र खरीदकर अनुदान के लिए बिल बाउचर कार्यालय में जमा होगा। डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अनुदान की राशि भेजी जाएगी।

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डीबीटी योजना के तहत पहले किसानों का चयन होगा, फिर वह कृषि यंत्र खरीदें। जिससे अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जा सके। किसान विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण व आवेदन करके हार्डकॉपी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।

-डॉ. मुकुल त्रिपाठी, उप निदेशक कृषि गोंडा


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