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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

गोंडा : पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र वाजपेई ने आरोपी गोमती या

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 10:56 PM (IST)
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

गोंडा : पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र वाजपेई ने आरोपी गोमती यादव, शिवप्रसाद यादव, बालचंद्र यादव व रामपाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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मामला परसपुर थाना क्षेत्र के बहुअन मदार मांझा गांव का है। वादी नन्हेलाल ने थाने पर दी गई तहरीर में कहा कि उसका व विपक्षी का जमीन को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। न्यायालय से उसके पक्ष में फैसला हुआ। 24 मार्च 2012 को उसका भाई लल्लू यादव खेत की जोताई कर रहा था। तभी गोमती यादव, शिवप्रसाद यादव, बालचंद्र यादव व रामपाल यादव हाथ में तमंचा, लाठी व भाला लेकर पहुंचे। उसके भाई को मारने लगे जिससे उसके भाई की मौत हो गई। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इसरावती ¨सह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ सभी आरोपियों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।


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