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चुनावी मौसम ! लाखों का कैश हो जाएगा 'सपना'

गोंडा: पंचायत चुनाव की घड़ियां जैसे-जैसे करीब आ रही हैं वैसे ही जिला प्रशासन की नजरें पंचायत प्रतिनिध

By Edited By: Published: Tue, 21 Apr 2015 10:59 PM (IST)Updated: Tue, 21 Apr 2015 10:59 PM (IST)

गोंडा: पंचायत चुनाव की घड़ियां जैसे-जैसे करीब आ रही हैं वैसे ही जिला प्रशासन की नजरें पंचायत प्रतिनिधियों पर जम गई हैं। ग्राम निधि खाते की धनराशि का आहरण मनमाने ढंग से रोकने के साथ ही धांधली पर रोक लगाने के लिए अधिकारी तैयार हो गये हैं। अब ग्राम प्रधान के ग्राम निधि खाते से दस हजार रुपये से अधिक नकद धनराशि आहरित नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त व चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि से कच्चे कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि धनराशि का भुगतान हुआ तो इसके लिए सीधे संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। डीएम के फरमान से 1054 ग्राम प्रधानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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पंचायतीराज विभाग ग्राम पंचायतों को हरसाल राज्य वित्त व तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुयिों पर करोड़ों रुपये का बजट मुहैया कराता है। ग्राम पंचायतों को ये धनराशि परिसंपत्तियों के रखरखाव व निर्माण पर खर्च करनी होती हैं, लेकिन विभागीय निर्देशों की अनदेखी करके धनराशि व्यय कर ली जाती है। यही नहीं एक ही दिन में पंचायतें लाखों रुपये की नकद राशि ग्राम निधि खाते से आहरित कर लेती हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। पंचायत चुनाव की का समय करीब आने से इस समय सरकारी धन के दुरुपयोग की आंशका को देखते हुए निगरानी की कवायद तेज हो गई है। डीएम ने विकास खंड तरबगंज, बेलसर, वजीरगंज, नवाबगंज, कर्नलगंज, परसपुर, हलधरमऊ, कटराबाजार, झंझरी, पंड़रीकृपाल, रुपईडीह, इटियाथोक, मुजेहना, मनकापुर, छपिया व बभनजोत की 1054 ग्राम पंचायत के ग्रामनिधि खाते से दस हजार रुपये अधिक नकद धनराशि आहरण पर डीएम ने रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त कच्चे कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने निर्देशों की अवहेलना करके भुगतान पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को दिया है।

इन कार्यों पर होगा खर्च

-पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, सीसीरोड निर्माण एवं अन्य नागरिक सुविधओं के रखरखाव।

डीएम ने बनाई लक्ष्मण रेखा

-राज्य वित्त, तेरहवें वित्त व चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि से कोई भी कच्चा कार्य नहीं कराया जायेगा।

-ग्राम पंचायतों के खाते से दस हजार रुपये से अधिक नकद धनराशि आहरित नहीं की जायेगी।

-सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म को धनराशि का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

-सामग्री आपूर्ति ऐसे फर्मों से की जायेगी, जिनका व्यापार कर विभाग में रजिस्ट्रेशन हो तथा टिन नंबर आवंटित हो।

-प्रत्येक दशा में वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

-वित्तीय वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना एवं बजट ग्राम पंचायतों से संस्तुति कराने के उपरांत जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय।

उपभोग लाओ, वरना बंद होगा खाता

-डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव व ग्रीष्मकालीन मौसम को देखते हुए पेयजल आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों के ग्रामनिधि खाते से रोक हटा ली गई है, यदि 30 अप्रैल तक उपभोग प्रमाण पत्र व फोटो ग्राफ न मिलने पर पुन: खाता बंद करने की चेतावनी दी है।

ग्राम निधि खाते से दस हजार रुपये से अधिक के नकद आहरण पर रोक लगा दी गई है, इसके लिए संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र भेजा गया है। यदि कहीं दस हजार रुपये से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश मे आया तो इसके लिए सीधे शाखा प्रबंधक जिम्मेदार होंगे।''

-अजय कुमार उपाध्याय, डीएम गोंडा


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