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बिजली मामलों के निस्तारण के लिए खुलेंगे अलग थाने : एडीजी

गोंडा :पॉवर कॉरपोरेशन सतर्कता अधिष्ठान के एडीजी गोपाल लाल मीना ने कहा कि गुजरात, राजस्थान व आंध्र प्

By Edited By: Published: Thu, 29 Jan 2015 11:38 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 11:38 PM (IST)
बिजली मामलों के निस्तारण के लिए खुलेंगे अलग थाने : एडीजी

गोंडा :पॉवर कॉरपोरेशन सतर्कता अधिष्ठान के एडीजी गोपाल लाल मीना ने कहा कि गुजरात, राजस्थान व आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी बिजली मामलों के निस्तारण के लिए अलग से थाना खोला जाएगा। प्रदेश में 33 थाने खोलने का प्रस्ताव शासन में प्रस्तावित है।

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वह कर्नलगंज व नगर कोतवाली में सिटीजन चार्टर की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसमें तीन करोड़ 40 लाख रुपये वसूल किए गए। तीन हजार लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। बिजली चोरी रोकने के लिए 33 दल बनाए गए हैं। विजिलेंस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में चोरी से बिजली जल रही है, उसकी सूचना उन्हें कोई भी दे सकता है। वह सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के मुकदमे व विवेचना के लिए अलग से थाना खोलने के लिए प्रस्ताव शासन में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आंध्र, गुजरात व राजस्थान में बिजली चोरी के मामलों के लिए अलग से थाने चल रहे हैं। उन्ही जच्यों की तर्ज पर यहां भी थाना खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सिटीजन चार्टर के वह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिटीजन चार्टर के तहत थानों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लाइसेंस शस्त्र की जांच दस दिवस में व सत्यापन सात दिनों में हर हालत में करनी है। पासपोर्ट सत्यापन व चरित्र का सत्यापन भी सात दिनों में होना है। ठेकेदारी के लिए चरित्र का सत्यापन दस दिनों में, थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सात दिनों में,“उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सात दिन व 24 घंटे में होना है। अप्राकृतिक मृत्यु या दैनिक आपदा मृत्यु पर तत्काल कार्रवाई होनी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से प्राप्त तामीला व अनुपालन आदेश निर्धारित समय पर होना चाहिए। खोए पाए वस्तुओं की सूचना में तत्काल कार्रवाई करनी है। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में थानेदार तत्काल कार्रवाई करेंगे। शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण तीन दिवस में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संबंधित अभिलेखों की विधिवत पड़ताल करेंगे। अग्निशमन द्वारा एनओसी 15 दिवस में हर हालत में किया जाना है। उन्होंने कहा कि वह दो माह पर इन बिन्दुओं की समीक्षा कर पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद थानेदार व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसपी कार्यालय भवन निर्माण के लेटलतीफी के बारे में जानकारी की। उन्होंने कहा कि कुछ कमिया मिली है, उसे सुधारने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने नगर कोतवाली की सफाई व्यवस्था पर प्रसन्नता जताई। इससे पूर्व कर्नलगंज कोतवाली के निरीक्षण में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर एडीजी ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान प्रभारी एसपी आरके ¨सह, सीओ सिटी अखंड प्रताप ¨सह,सीओ कर्नलगंज एसहंद, नगर कोतवाल शिवपति ¨सह, कर्नलगंज कोतवाल बृज किशोर यादव मौजूद रहे।


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