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मतदान से पहले प्रत्येक पोलिंग पर मॉकपोल

By Edited By: Published: Tue, 15 Apr 2014 10:15 PM (IST)Updated: Tue, 15 Apr 2014 10:15 PM (IST)

गोंडा: मतदान के दौरान ऐसे व्यक्ति जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है, वह किसी भी प्रत्याशी के अभिकर्ता नहीं बन सकते। यही नहीं प्रत्याशियों के अभिकर्ता बनने के लिए आवेदन करने वालों की पीठासीन अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। मतदान से पहले प्रत्येक पोलिंग पर दिखावटी मतदान किया जाएगा।

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मंगलवार को जिगर मेमोरियल इंटर कालेज में मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एमएल पांडेय ने कहा कि मतदान कमियों को मतदान कराने के सभी तौर तरीकों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो।

कर्मियों को प्रशिक्षित करते हुए मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि मतदान अभिकर्ता उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे। वह उसी मतदेय स्थल का मतदाता होना चाहिए। उसके पास वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। कर्मियों को बताया गया कि मतदान प्रारंभ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान की मशीन तैयार करा लें, बीयू यूनिट और सीयू यूनिट को जोड़ दें। कर्मियों से कहा गया कि वहां पर उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को वह दिखा दें कि मतदान मशीन स्पष्ट है और उसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर दिखावटी मतदान का संचालन करावें। दिखावटी मतदान में कम से कम कुल 50 मत एवं प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम तीन मत अवश्य डाला जाय। जिन उम्मीदवारों के अभिकर्ता नहीं हैं, उनके लिए भी मतदान किया जाएगा। दिखावटी मतदान के संचालन के बाद नियंत्रण यूनिट क्लोज बटन दबाएं। इसके बाद सभी उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाकर नियंत्रण यूनिट का क्लियर बटन दबाकर परिणाम को साफ कर दें।

प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी हीरा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीकांत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ओपी मिश्र, जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी विपिन शुक्ला सहित अन्य मौजूद थे।

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मतदान कार्मिकों की ये होगी जिम्मेदारी

पीठासीन अधिकारी - मतदान केंद्र का प्रभारी होगा। मतदान कार्मिकों के तथा मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था करायेगा। सभी मतदान अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यो पर नियंत्रण रखेगा तथा अभ्याक्षेप मत, निविदत्त मत तथा अन्य विशेष क्रिया कलापों का निस्तारण करायेगा।

मतदान अधिकारी प्रथम-निर्वाचक नामावली की चिंहित प्रति एवं मतदाता के पहचान का प्रभारी होगा, जो मतदाता के केंद्र में प्रवेश पर मतदाता की पहचान करते हुए मतदाता के बाक्स को लाल पेन से बांये से दाहिने कोने को क्रास करेगा तथा महिला मतदाता होने की दशा में मतदाता क्रम संख्यांक के चारों तरफ गोल घेरा भी बनायेगा।

मतदान अधिकारी द्वितीय- मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप, अमिट स्याही तथा मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा जो उक्त रजिस्टर में मतदाता का अंकन करेगा तथा हस्ताक्षर व निशानी अगूंठा करायेगा। अमिट स्याही बांये हाथ के तर्जनी में लगाते हुए मतदाता स्लिप जारी करेगा। प्राक्सी मतदाता के बायें हाथ की माध्यम में अमिट स्याही लगाया जाएगा।

मतदान अधिकारी तृतीय- मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा तथा मतदाता के तर्जनी अगुंली का निरीक्षण करते हुए मतदाता के वोटर स्लिप को प्राप्त कर बैलेट यूनिक में बैलेट इश्यू करने की कार्रवाई करेगा।

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''जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार सभी मतदान कार्मिकों को तीन चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक कार्मिक का भाग लेना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में ईवीएम तथा चुनाव संचालन की पूरी जानकारी दी जा रही हैं। अभी पहले चरण में यह प्रशिक्षण चल रहा हैं, जो 17 अप्रैल तक चलेगा। ''

एमएल पांडेय, सीडीओ गोंडा


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