पशु मेला मालिकों को उच्च न्यायालय से मिली राहत
जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर) : स्थानीय दिलदारनगर गांव स्थित पुराना पशु हाट मेला के लाइसें
जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर) : स्थानीय दिलदारनगर गांव स्थित पुराना पशु हाट मेला के लाइसेंस के नवीनीकरण का आदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जिलाधिकारी और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को दे दिया। कोर्ट के इस फैसले से पशु हाट से जुड़े छोटे व्यापारियों,8 पशुपालकों ,किसानों में खुशी है। सनद रहे की हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर बीते 23 अप्रैल को जिला पंचायत द्वारा पुराना पशु हाट के लाइसेंस के नवीनीकरण को रोक मेला बंद करा कर जांच करायी जा रही थी। बिना किसी सूचना के अचानक मेला बन्द कराये जाने से हतप्रभ हुए मेला मालिकान न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए और मेला मालिकान से जुड़े निजामुद्दीन और कपिल देव राम ने कोर्ट के डबल बेंच में जिलाधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी को पार्टी बनाकर रिट दाखिल किए। मामले को संज्ञान में लेते हुए 18 मई को मुख्य न्यायमूर्ति व न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा की डबल बेंच ने पुराना पशु हाट के पक्ष में रिट में पक्षों की दलीलों को सुनते हुए जिलाधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी को अपना फैसला सुनाते हुए पुराना पशु हाट के लाइसेंस का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया है। पशु हाट के पक्ष में हुए फैसला आते ही लगभग महीने भर से बेरोजगारी का दंश झेल रहे पशु हाट से जुड़े दुकानदारों और व्यवसाइयों के अलावा पशुपालकों के मायूस चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। वही मेला प्रबंधन से जुड़े निजामुद्दीन ़खाँ और कपिलदेव राम ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा मेला बंद कराया गया।लेकिन यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलने के कारण हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए।कोर्ट के फैसला हम लोगों को स्वीकार है।