पत्नी हंता को आजीवन कारावास
गाजीपुर : पत्नी को उसके मायके में गला दबाकर मार डाला, अब भुगतेगा आजीवन कारावास की सजा। मात्र दस हजार
गाजीपुर : पत्नी को उसके मायके में गला दबाकर मार डाला, अब भुगतेगा आजीवन कारावास की सजा। मात्र दस हजार रुपये दहेज में न मिलने पर नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा निवासी उमेश मुसहर ने अपनी पत्नी रीता की गला दबाकर चार जनू 2010 को हत्या कर दी थी। हत्या भी उसके मायके करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ ग्राम में की थी।
मामले में रीता के पिता लालचंद ने करंडा थाने में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रूपेश रंजन के न्यायालय में नौ अभियोजन साक्षी पेश हुए। साक्ष्य के विचारण के बाद न्यायालय ने उमेश को दोषी पाते हुए दंडित किया। इसके साथ ही उसके उपर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से मामले को न्यायालय के समक्ष मामले का सहायक शासकीय अधिवक्ता फौ. राजेंद्र कुमार यादव ने रखा।