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चेक बाउंस होने पर दो लाख का जुर्माना

गाजीपुर : चेक बाउंस होने पर साईं कुंज इनफ्राडवर्लपर्स इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रबंधक पर गुरुवार

By Edited By: Published: Thu, 26 Nov 2015 06:27 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2015 06:27 PM (IST)

गाजीपुर : चेक बाउंस होने पर साईं कुंज इनफ्राडवर्लपर्स इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रबंधक पर गुरुवार को उपभोक्ता फोरम ने दो लाख तेरह हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही दो माह के अंदर जुर्माना अदा नहीं करने पर 12 प्रतिशत का ब्याज देने का भी आदेश दिया। फोरम के इस आदेश से पीड़ित को काफी राहत मिली।

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दरअसल साईं कुंज इनफ्राडवर्लपर्स इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों से संपर्क कर उसकी शाखा खोलवाने के लिए 2 मार्च माह में गदाईपुर निवासी मनोज राजभर ने सम्पर्क साधा और अपनी जमीन में कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव रखा। कंपनी का काम पौधरोपण व जमीन खरीद फरोख्त करना था। ऐसे में कंपनी के अधिकारी जौनपुर से उसके यहां निरीक्षण करने आए। निरीक्षण के दौरान उन्हें अच्छा स्थान लगा और अनुबंध पत्र बनवाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इसी बीच अधिकारियों ने उसे शाखा प्रबंधक बनाने का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे में मनोज राजभर ने राजी हो गया। इसके बाद शुरू हुआ अनुबंध पत्र भरवाने का काम। पत्र में स्पष्ट था कि सिक्योरिटी मनी के रूप में मनोज को दो लाख रुपये कंपनी को देने होंगे तभी नियुक्ति पत्र आदि दिए जाएंगे। मनोज दो लाख रुपये दे दिए। कंपनी धन लेने के बाद आनाकानी करने लगी। कई बार मनोज कंपनी के मुख्यालय जौनपुर गया। हर बार उसे टाल-मटोल कर टरका दिया जाता था। अंत में मनोज को यह अहसास होने लगा कि कहीं उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। बावजूद इसके उसने कंपनी से तकादा करना नहीं छोड़ा। अंत में कंपनी के अधिकारियों ने उसे दो लाख का चेक पकड़ा दिया। चेक लेने के बाद खुश मनोज की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई। चेक को जब मनोज ने भुनाने की कोशिश की तो चेक बाउंस हो गया। आजिज आकर उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। मनोज के अधिवक्ता मुरली मनोहर सिन्हा के तर्कों को सुनने के बाद फोरम सदस्य मनोज कुमार व परमशीला ने मनोज के पक्ष में निर्णय सुना दिया। आर्थिक व मानसिक क्षति के रुप में पांच हजार रुपये दो महीने में देना होगा।


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