30 को कोर्ट में पेश होंगे माफिया बृजेश व त्रिभुवन
गाजीपुर : मुहम्मदाबाद थाना अंतर्गत कुंडेसर चट्टी पर 24 वर्ष पूर्व हुई तिहरे हत्याकांड के मामले मे
गाजीपुर : मुहम्मदाबाद थाना अंतर्गत कुंडेसर चट्टी पर 24 वर्ष पूर्व हुई तिहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया। हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को दोबारा साक्ष्य लेने के लिए गवाहों का बयान लेने व जिरह का आदेश दिया है। ऐसे में अब 30 नवंबर को एक बार फिर माफिया बृजेश ¨सह व त्रिभुवन ¨सह रुपेश रंजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होंगे। आदेश में यह भी है कि समूचा प्रकरण तीन महीने के अंदर निस्तारित किया जाए।
गौरतलब है कि वर्ष 1991 में मऊ के विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के ममिया ससुर अताउर रहमान समेत छह लोग एक वाहन में बैठकर कहीं जा रहे थे। उन लोगों का वाहन जैसे ही कुंडेसर चट्टी पहुंचा तो अचानक उस पर फाय¨रग शुरू कर दी गई। फाय¨रग के दौरान तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अताउर रहमान का आरोप है कि उक्त घटना में माफिया बृजेश ¨सह व उनके साथी त्रिभुवन ¨सह शामिल थे। इन लोगों ने फाय¨रग कर मेरे तीन साथियों को मौत के घाट उतारा था। समूचा प्रकरण न्यायालय में पहुंचा तो वर्ष 2013 में अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाने के नजदीक ही था कि एक गवाह के बयान को लेकर वादी मामले को दोबारा गवाही कराने के लिए अदालत से दरखास्त दी। ¨कतु न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। ऐसे में अताउर रहमान सीधे हाईकोर्ट जा धमके। वहां गुहार लगाई कि समूचे मामले की गवाही वीडियो काफ्रें¨सग के जरिए की गई थी लिहाजा इसकी सत्यता में संदेह है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय को आदेश दिया कि आरोपी बृजेश ¨सह व त्रिभुवन ¨सह की उपस्थिति में प्रमुख गवाह जगरनाथ ¨सह की गवाही ली जाए। यह भी आदेश है कि जगरनाथ ¨सह के निजी अधिवक्ता सरकारी वकील के साथ-साथ मुकदमें की कार्यवाही में भाग लेंगे। साथ ही सभी गवाहों को सम्मन करने का आदेश दिया है। इसी क्रम न्यायालय ने समूचे प्रकरण की सुनवाई की तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है। साथ ही डीएम व एसपी को न्यायालय परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल भेजने का निर्देश दिया है।