बिना लाइसेंस एसिड बिक्री पर रोक
गाजीपुर : बिना लाइसेंस तरल एवं ठोस पदार्थो के रूप में एसिड की बिक्री करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई
गाजीपुर : बिना लाइसेंस तरल एवं ठोस पदार्थो के रूप में एसिड की बिक्री करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कोई अगर एसिड बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर एसिड विक्रय के नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इसकी खुली बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिनके पास इसका लाइसेंस है उन्हे एसिड खरीदने वालों का नाम पता एवं उपयोग का कारण का विवरण अंकित करना होगा।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके लाइसेंस एवं स्टाक का सत्यापन 15 दिन के भीतर कर लें। इसकी बिक्री 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति नहीं कर सकेंगे। स्टाक सत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सार्वजनिक कार्यालय एवं संस्थाएं भी लाइसेंस के तहत ही एसिड को रख सकती हैं। यह संस्थाएं भी रजिस्टर के अंतर्गत रख-रखाव करेगी तथा संबंधित उपजिलाधिकारी इनका निरीक्षण करेगें। एसिड के स्टोरेज की अंतिम सीमा 3 लाख रुपये होगी, जो राज्य सरकार की अनुमति से की जायेगी। इसके लाइसेंस के लिए 27 दिसंबर तक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।