दवा कारोबारी ने किया आत्मसमर्पण
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सुप्रीम कोर्ट से तीन मामलों में जमानत कराने के बाद एनआरएचएम घोटाले के
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :
सुप्रीम कोर्ट से तीन मामलों में जमानत कराने के बाद एनआरएचएम घोटाले के आरोपी व दवा कारोबारी रईस आलम ने बहस्पतिवार को सीबीआइ के विशेष जज पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में समर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर जमानती वारंट के मामले में वारंट रिकाल कराने का आदेश दिया और एक अन्य मामले में सीबीआइ की विशेष कोर्ट को अपने विवेक पर संज्ञान लेने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें सीबीआइ कोर्ट ने जमानत दे दी। रईस ने तीन मामलों में लगभग 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सीबीआइ कोर्ट में जमा कराया।
करोड़ों रुपये के एनआरएचएम घोटाले में आरोपी लखनऊ के दवा कारोबारी रईस आलम सिद्दीकी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में कुर्की करने, कुर्की की कार्रवाई करने के अतिरिक्त गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे, क्योंकि कोर्ट में रईस आलम उपस्थित नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में रईस आलम के अधिवक्ता अमित सिब्बल, अनिल कर्णवाल, संजय के. भारद्वाज व केएस राना ने न्यायधीश कुरियन जोसफ व एएम खानविलकर की खंडपीठ में जमानत देने के लिए वाद दायर किया था। खंडपीठ ने छह जनवरी को जमानत देने का इस मामले में आदेश दिया था।