28 को होगी वाराणसी बमकांड में अब सुनवाई
जागरण संवाददाता,गाजियाबाद : वाराणसी बमकांड में अब 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिला जज रामकृष्ण उ
जागरण संवाददाता,गाजियाबाद :
वाराणसी बमकांड में अब 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिला जज रामकृष्ण उपाध्याय ने बचाव पक्ष की अर्जी को शामिल करने को लेकर 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे जमियत उलेमाए ¨हद मौलाना अरसद मदनी संस्था के अधिवक्ता आरिफ अली खान ने अदालज में अर्जी देकर कहा था कि वाराणसी बम कांड में दशाश्वमेघ घाट पर धमाका करने के आरोप में वाराणसी पुलिस ने 2009 में मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की कोर्ट में पेश किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने सैफ को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने बम रखने से लेकर धमाका करने की पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा 2006 की जांच रिपोर्ट और नई जांच रिपोर्ट में अंतर है। बचाव पक्ष ने मांग की थी कि निष्पक्ष न्याय के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को शामिल करते हुए सुनवाई की जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश यादव ने बताया कि अदालत ने अर्जी को फैसले में शामिल कर लिया है, अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उन्होंने बताया कि सात मार्च 2006 को वाराणसी में एक साथ दो जगह बम धमाके हुए थे, जबकि दशाश्वमेघ घाट पर कुकर बम मिला था जिसे बम निरोधक दस्ते ने फ्यूज कर दिया था। बम धमाके में दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। तीन अलग-अलग स्थानों पर बम मिलने व लोगों के मारे जाने पर तीन मामले दर्ज हुए हैं। तीनों मुकदमें एक साथ चल रहे हैं।