Move to Jagran APP

सचिन हत्याकांड में पूर्व पार्षद व बेटे को उम्रकैद

राज कौशिक, गाजियाबाद : कांग्रेस नेता चौधरी वीर ¨सह के बेटे सचिन की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 09:21 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 09:21 PM (IST)
सचिन हत्याकांड में पूर्व पार्षद व बेटे को उम्रकैद

राज कौशिक, गाजियाबाद : कांग्रेस नेता चौधरी वीर ¨सह के बेटे सचिन की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व पार्षद शील गोस्वामी व उसके पुत्र प्रशांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब सात साल पहले खासी सुर्खियों में रहे इस हत्याकांड के मुकदमे को आरोपी पक्ष ने गाजियाबाद से नोएडा ट्रांसफर करवा लिया था।

loksabha election banner

गौतमबुद्ध नगर जिला जज अनिरुद्ध ¨सह की अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। शील व उसके बेटे प्रशांत को उम्रकैद के साथ-साथ शील के पिता सुशील गोस्वामी को छह माह की सजा सुनाई गई है। हत्या में सुशील के रिवाल्वर का इस्तेमाल किए जाने के कारण उसे अभियुक्त बनाया गया था। सात साल पहले मामूली कहासुनी पर सचिन की हत्या कर दी गई थी। राकेश मार्ग पर कार पार्क करने का जरा सा विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपी पक्ष ने सचिन पर गोलियों की बौछार कर दी। सचिन के साथ उसके चाचा श्यामवीर भी थे जो बाद में बसपा के समर्थन से मेयर का चुनाव लड़े थे। सचिन की हत्या के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ ¨सह और अवतार ¨सह भड़ाना, महेंद्र ¨सह बिट्टा आदि राजनीतिक हस्तियां सांत्वना देने वीर ¨सह के घर पहुंचीं थीं।

इस मामले में नामजद कराए गए शील, प्रशांत व सुशील गिरफ्तार कर लिए गए थे जो कि जमानत पर रिहा चल रहे थे। आरोपी पक्ष ने गाजियाबाद की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर इस मामले को गौतमबुद्ध नगर की अदालत में ट्रांसफर करवा लिया था। तर्क दिया गया था कि सचिन के चाचा श्यामवीर ¨सह गाजियाबाद में एडवोकेट हैं, इस वजह से वो मामले को प्रभावित करवा सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.