दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
जासं, गाजियाबाद : लोनी में वर्ष 2013 में दहेज के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को
जासं, गाजियाबाद : लोनी में वर्ष 2013 में दहेज के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ससुराल पक्ष के बाकी लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
सरकारी अधिवक्ता प्रमोद तंवर ने बताया कि लोनी की मुस्तफाबाद कालोनी निवासी मौसम अली ने पुत्री आबिदा की शादी लोनी निवासी नूर मोहम्मद से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में एक लाख रुपये, मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने 11 फरवरी 2013 को गला दबाकर आबिदा की हत्या कर दी थी। मौसम अली ने नूर मोहम्मद, ससुर अकबर अली, सास अफसरी व देवर इमरान के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीजे पांच शंकर लाल की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया।