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भूमि विवाद में महिला के हत्यारोपी की जमानत खारिज

फीरोजाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण ¨सह ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी ¨पकी उर्फ रम

By Edited By: Published: Fri, 12 Feb 2016 12:13 AM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2016 12:13 AM (IST)
भूमि विवाद में महिला के हत्यारोपी की जमानत खारिज

फीरोजाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण ¨सह ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी ¨पकी उर्फ रमाकान्त का जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दिया।

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मामला थाना पचोखरा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी बौबी उर्फ नर¨सहपाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा कि ¨पकी उर्फ रमाकान्त पुत्र श्री ¨सगपाल निवासी नगला रैइयाए थाना पचोखरा 30 मार्च 2015 को करीब 10 बजे रात्रि सह अभियुक्तगण के साथ वादी के घर में घुस आए और वादी व उसकी मॉ श्रीमती तानोश्री के ऊपर फाय¨रग की। उसकी मां के पेट में गोली लगी जिन्हें गम्भीर हालत में उपचार के लिये भर्ती कराया जिनकी करीब एक माह बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज यादव ने जमानत का घोर विरोध करते हुए कहा कि सह अभियुक्त बंगाली बाबू की जमानत खारिज हो चुकी है और आवेदक ¨पकी घटना कारित करने के बाद फरार हो गया था जो इनाम घोषित होने बाद हाजिर हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण ¨सह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं केस डायरी पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपी ¨पकी उर्फ रमाकान्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

नाबालिग को ले जाने के आरोपी की जमानत खारिज

फीरोजाबाद: अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय ने नाबालिग को बहला

फुसला कर ले जाने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दिया। मामला थाना नगला खंगर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्टूबर 2015 को रात में सभी परिवारजन लेटे हुए थे कि रात करीब 11 बजे वादी की बहन शौच के लिए घर से बाहर गयी फिर लौटी नहीं

दूसरे दिन इटावा निवासी वादी की ममेरी बहन ने बताया कि नाबालिग को

विनय, प्रमोद कुमार, रजनेश आदि के साथ मिलकर बहला फुसला कर लाया है। वादी की तहरीर पर एक नामजद तथा विनय, प्रमोद कुमार तथा रजनीश के विरूद्व धारा 363,366 आईपीसी व 3/4 पास्को अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। आरोपी प्रमोद पुत्र कमल ¨सह निवासी जवाहरपुरा थाना सिविल लाइन जिला इटावा की ओर से अपने को निर्दोष बताते हुए जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गयी। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी त्रिभुवननाथ यादव ने जमानत का विरोध किया। प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पाण्डेय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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