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साढ़ू के हत्यारोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 08:30 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jul 2014 08:30 PM (IST)
साढ़ू के हत्यारोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या चार) सुरेश सिंह यादव ने साढ़ू की हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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बसई मुहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगला शेख निवासी रामौतार पुत्र बैनीराम की आठ जुलाई, 2009 को घर से बुलाकर हत्या कर शव काली नदी में फेंक दिया था। वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की तो शव बरामद हो गया। भाई राजू ने मृतक के साढू पप्पू उर्फ देवराज पुत्र गैंदालाल निवासी भैंसोरा खुर्द थाना कायमगंज और रमेश पुत्र बाबूराम निवासी भैंसोरा खुर्द के खिलाफ अपहरण कर हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सेशन कोर्ट होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश के यहां पहुंचा। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह यादव ने गवाहों और बयानों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अपने निर्णय में कहा पप्पू उर्फ देवराज को हत्या का दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। वहीं हत्या के दूसरे आरोपी रमेश चंद्र पुत्र बाबूराम को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजवीर सिंह यादव ने की, जबकि थाना बसई मोहम्मदपुर के पैरोकार हैड कांस्टेबल जगदीश सिंह ने की। कड़ी पैरवी के चलते ही आरोपी को सजा मिल सकी है।


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