दुष्कर्म के एक आरोपी को सात वर्ष की कैद
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : अदालत ने युवती को अगवा करने एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुन
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : अदालत ने युवती को अगवा करने एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई बुधवार को की और सबूत मिलने को एक आरोपी को सात वर्ष की कैद एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुना दी। वहीं मामले का दूसरा आरोपी नाबालिग होने पर इसके प्रकरण की सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी। जिसकी फाइल संबंधित कोर्ट को दे दी गई है। यह सनसनीखेज वारदात सदर कोतवाली के चौफरेवा गांव की 19 जनवरी 2012 की है। यहां की एक युवती अपने चाची के साथ जंगल सुबह 7 बजे गई थी, जहां पर पहले से मौजूद दो युवकों ने चार पहिया गाड़ी से अगवा कर लिया। बताते है कि आरोपी युवती को दिल्ली ले गए और उसे किराए का मकान लेकर रहने लगे। इधर युवती के पिता ने आरोपी युवक विनोद कुमार एवं संभू पर पुत्री को अगवा करने एवं दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मुखबिर की सटीक सूचना पर दिल्ली गई और युवती एवं दोनों आरोपियों को पकड़ लाई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अपर जिला जज श्रीमती संगीता शर्मा की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की और और सबूतों पर आरोपी विनोद कुमार को सजा सुना दी और दूसरे आरोपी संभू के नाबालिग होने पर इसके मामले की सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय के लिए भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए।
..........
चकमा देकर ट्रैक्टर ले जाने के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
फतेहपुर : कोर्ट नंबर 8 के अपर जिला जज नित्यानंद श्रीनेत्र की अदालत ने ट्रैक्टर किराए में ले जाने की बात कर गायब करने के मामले की सुनवाई की और आरोपी राजकुमार निवासी मडैयन एवं सुभाष महोली कल्यानपुर थाना कानपुर के आरोपी राजकुमार को पांच वर्ष की कैद एवं 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी है। यह घटना 16 अक्टूबर 2011 की है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेद्र उत्तम के मुताबिक आरोपी सुभाष जमानत के बाद फरार हो गया था। हालांकि पुलिस के दबाव पर फरार आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी सुभाष का मामला अदालत में विचाराधीन है, जिसका निर्णय जल्द ही होगा।