युवक की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद
फतेहपुर , जागरण संवाददाता : शुक्रवार को अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई की और सबूत मिलने पर दोन
फतेहपुर , जागरण संवाददाता : शुक्रवार को अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई की और सबूत मिलने पर दोनों आरोपियों को उम्रकैद एवं प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सना दी। यह सनसनीखेज वारदात चांदपुर थाने के अमौली कस्बे की 29 अक्टूबर 2008 की शाम की है। पुरानी रंजिश पर हमले के आरोपियों ने युवक महेश को गोलीमार कर मौत घाट उतार दिया था। मृतक के भाई पर हत्या का मुकदमा विरोधी संतोष कुमार एवं निदेश पर दर्ज कराया था। एससीएसटी कोर्ट के अपर जिला जज बिकानू राम की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। गवाहों के बयान एवं अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार दुबे द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश किए सबूतों के आधार पर सजा सुना दी।
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हाईवे में जाम लगाने पर जेल गए आरोपी छूटे
फतेहपुर : एससीएसटी कोर्ट के अपर जिला जज बिकानूराम की अदालत ने खागा हाईवे में जाम लगाने के आरोप में बिजली, पानी के मामले में गुरुवार को जेल भेजे गए व्यापारी नीरज पांडेय, शिवंचद्र शुक्ला, शिवम शुक्ला एवं माया शिवहरे की जमानत की अपील शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मंजूर कर दी।