दहेज हत्या में मां-बेटे को दस साल की कैद
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में एक लाख नगदी व भैंस न मिलने पर तीन वर्ष पूर्व विवाहिता क
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में एक लाख नगदी व भैंस न मिलने पर तीन वर्ष पूर्व विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश बलजोर ¨सह ने मां-बेटे को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज के गांव टड़ा नगला निवासी राम¨सह ने 21 अप्रैल 2014 को पुत्री चंचल देवी की हत्या के आरोप में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव महलई निवासी दामाद शिवकुमार व उनकी मां मंजू देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा गया था कि उन्होंने पुत्री चंचल देवी का विवाद शिवकुमार के साथ किया था। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में एक लाख नगदी व भैंस की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने पुत्री का उत्पीड़न शुरू कर दिया। कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और पुत्री की हत्या कर दी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सिटी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी केपी ¨सह यादव व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने शिवकुमार व मंजू देवी को गैर इरादतन हत्या में दस साल की कैद, दहेज उत्पीड़न में तीन साल की कैद, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार में एक साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए।