शाखा प्रबंधक के खिलाफ होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कायमगंज के ग्राम ललई बराबिकू निवासी राजेश कुमार तिवारी की
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कायमगंज के ग्राम ललई बराबिकू निवासी राजेश कुमार तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम न्यायालय में कायमगंज स्थित स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा के प्रबंधक मनोज कुमार अग्निहोत्री व एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की आवास विकास स्थित मुख्य शाखा के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं।
याची के अनुसार उसकी पत्नी सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थी। वह आयकर में छूट के लिए अपने खाते से एक लाख रुपये की एफडी कराने को एसबीआई की एडीबी शाखा में गई थी। वहां शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने उन्हें एफडी कराने के स्थान पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने की सलाह दी। सहमति व्यक्त करने पर शाखा प्रबंधक ने उनकी पत्नी के खाते से 99996 रुपये काट लिए। इसके सापेक्ष दो मार्च की तिथि में मनोज कुमार ने अपने हस्ताक्षर व मोहर के साथ रसीद भी दे दी। इसी बीच अचानक तबियत खराब होने से पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद क्लेम के लिए शाखा प्रबंधक से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी आपकी पॉलिसी जारी नहीं हुई है। बाद में शाखा प्रबंधक ने पॉलिसी रिजेक्ट करवा दी और धनराशि उनकी मृत पत्नी के खाते में हस्तांतरित करा दी। सीजेएम ने मामले में कायमगंज के प्रभारी निरीक्षक को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।