दुष्कर्म में अभियुक्त को दस वर्ष कैद
- झांसा देकर ले गया था किशोरी को - 34 वर्ष बाद हुआ फैसला जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : 34 वर्
- झांसा देकर ले गया था किशोरी को
- 34 वर्ष बाद हुआ फैसला
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : 34 वर्ष पूर्व किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवेज अहमद ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।
जनपद कन्नौज थाना तिर्वा के गांव गदनापुर निवासी ग्रामीण ने 30 नवंबर 1982 को शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलपुरा निवासी फेरू ¨सह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपी उनके घर में दूध देने आता था। वह अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। आरोपी ने उनकी 14 वर्षीय पुत्री को घर आकर बताया कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर वह आरोपी के साथ चली गयी। एक अज्ञात मकान में ले जाकर पुत्री के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी ईश्वरी कुमारी शाक्य व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म में दस साल की सजा व आठ हजार जुर्माना के अलावा अपहरण में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।