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5.38 लाख की मक्का हड़पने में मुकदमा

- कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गुजरात भेजी गई 5.38 लाख की मक्का

By Edited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 01:01 AM (IST)
5.38 लाख की मक्का हड़पने में मुकदमा

- कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

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फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गुजरात भेजी गई 5.38 लाख की मक्का हड़पने के मामले में कोर्ट के आदेश पर ट्रक मालिक व चालक के खिलाफ गुरुवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

शहर के मोहल्ला तलैया फजल इमाम निवासी ट्रांसपोर्ट मालिक दिनेश चंद्र गुप्ता ने 18 अगस्त 2016 को राजस्थान के भीलवाड़ा की तहसील हसीन निवासी रायमल के ट्रक से पांच लाख 38 हजार 325 रुपये कीमत की 554 पैकेट मक्का गुजरात के लिए लोड कराई थी। चालक सहावरमल गूजर को 45 हजार रुपये भाड़े के अग्रिम भी दिए थे। ट्रक मालिक व चालक ने गुजरात मक्का नहीं पहुंचाई और हड़प ली। ट्रांसपोर्ट मालिक ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन पुलिस ट्रक चालक व मालिक के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाकर जांच करने का भरोसा देती रही और रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।

मारपीट व लूट के आरोप में दंपती सहित दस फंसे

शहर कोतवाली के मोहल्ला महादेव प्रसाद स्ट्रीट निवासी अमित कुमार गुप्ता ने मोहल्ले के ही निवासी उमेश चंद्र मौर्य, उनके भाई ओमप्रकाश, सतीश चंद्र, पत्नी मीना, पुत्र मयंक, परिवारी सुनील कुमार, सचिन कुमार व कुंजड़े वाली गली निवासी ताज मोहम्मद उर्फ तज्जू, इरशाद व आशू के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अमित का आरोप है कि 26 अक्टूबर को आरोपी उनके घर में घुस आए। पत्नी व मां से मारपीट कर जेवर आदि लूट लिए। दोनों पक्षों में किराएदारी को लेकर विवाद चल रहा है।


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