चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा पांच लाख ऋण
- सिविल कोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी अध्यक्ष ने की घोषणा - जिला जज ने सोसायटी के कार्यों की सराहना की
- सिविल कोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी अध्यक्ष ने की घोषणा
- जिला जज ने सोसायटी के कार्यों की सराहना की
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : सिविल कोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी के वार्षिक उत्सव में अध्यक्ष ने घोषमा की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बेटियों की शादी के लिए सोसायटी की ओर से पांच लाख का ऋण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज सुरेश कुमार गुप्ता ने सोसायटी के कार्यों की सराहना की।
न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष महेंद्र कुमार सक्सेना ने वार्षिक आय व्यय का विवरण रखा। बताया कि वह 1996 में संस्था के अध्यक्ष बने थे। उस समय समिति में सात लाख 64 हजार रुपये था। अब उनकी संस्था के पास 343.27 लाख रुपया है। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी को बेटी की शादी के लिए छह लाख रुपये का ऋण व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चार लाख के स्थान पर पांच लाख रुपये ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लिए गए ऋण पर 11 फीसद के स्थान पर दस फीसद ब्याज देना होगा। जिला जज ने इस दौरान कर्मचारियों व संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि संस्था ने कर्मचारियों के हित में सराहनीय कार्य किए हैं। सोसायटी कर्मचारियों के हित में कार्य करती रहेगी तो आने वाले समय में कर्मचारियों व उनके परिजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर समाज व देश का विकास करें। इस दौरान अपर जिला जज अब्दुल मोवीन, शाजिया नजर जैदी, बलजोर ¨सह, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, परवेज अहमद, सिविल जज राजीव रंजन, सीजेएम अनुतोष कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था मो. हफीज सैफी, नावेद जाफरी, विशाल सक्सेना आदि ने संभाली।