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'सरनेम' पर नहीं मिलेगा चुनाव चिन्ह

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : बढ़पुर और कमालगंज ब्लाक के बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों क

By Edited By: Published: Fri, 02 Oct 2015 06:40 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2015 06:40 PM (IST)
'सरनेम' पर नहीं मिलेगा चुनाव चिन्ह

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : बढ़पुर और कमालगंज ब्लाक के बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को शनिवार को चुनाव चिन्ह वितरित किए जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिये विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी है। हिन्दी वर्णमाला के अनुसार प्रत्याशियों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित होने की आयोग की गाइड लाइन से ज्योतिष व राशि के अनुरूप '¨सबल' पाने की उम्मीद रखने वालों को निराश होना पड़ेगा। सूची बनाते समय 'सर-नेम' का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। आयोग पूर्व में ही बीडीसी के लिए 36 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 53 निशानों के मतपत्र छपवाकर भेज चुका है। शनिवार दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी के बाद शेष बचे उम्मीदवारों की सूची ¨हदी वर्णमाला के आधार पर तैयार की जायेगी। आयोग की गाइड लाइन के अनुसार यदि किसी के नाम के आगे डा., आचार्य, पंडित, ठाकुर, कुंवर, हकीम, मेजर, कर्नल, हाजी, महंत आदि जुड़ा है तो चुनाव चिन्ह आवंटन में उसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा। सूची मुख्य नाम के आधार पर बनेगी। आरके या केबी आदि संक्षिप्त अक्षरों का भी पहले चरण में संज्ञान नहीं लिया जायेगा, लेकिन एक ही नाम के दो प्रत्याशी होने पर संक्षिप्त अक्षरों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि यदि दो या अधिक प्रत्याशी एक ही नाम के हैं तो क्रमश: पिता के नाम, उम्र व मकान नंबर के आधार पर निर्णय होगा। कम उम्र या कम मकान नंबर वाले प्रत्याशी का नाम सूची में ऊपर रहेगा। आयोग के पत्र के अनुसार पूर्ण अक्षर से शुरू होने वाले नाम पहले व संयुक्त अक्षर वाले नाम बाद में आयेंगे। अर्थात सरला का नंबर स्मिता से पहले आयेगा।


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