गैंगेस्टर के अभियुक्त को 5 वर्ष की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गिरोह बनाकर लूट करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार त्
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गिरोह बनाकर लूट करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज के गांव गढ़ी औरंगाबाद निवासी बबलू उर्फ बल्ला को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। शमसाबाद थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अतर ¨सह ने 1 जनवरी 2010 को दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा था कि आरोपी साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर लूट करता है। इस मामले में विवेचक प्रेम ¨सह ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी श्रीकिशोर मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी युवक को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।