घर से निकालने में 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : दहेज में कार व एक लाख नकदी न मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निका
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : दहेज में कार व एक लाख नकदी न मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधेश्याम यादव ने कानपुर के बर्रा नंबर दो यादव मार्केट निवासी संदीप मूलवानी, ऊषा मूलवानी, नंदलाल मूलवानी व प्रियंका के खिलाफ शहर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मोहल्ला सेनापति स्ट्रीट निवासी मोहन कुमार ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि उन्होंने अपनी बहन हर्षा उर्फ कीर्ति की शादी 4 जून 2014 को संदीप मूलवानी के साथ की थी। शादी के बाद आरोपियों ने कार व एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर बहन का जबरन गर्भपात कराकर घर से निकाल दिया। 25 दिसंबर 2014 को आरोपी उनके घर आये और मारपीट कर मांग पूरी करने का दबाव बनाया और धमकी देकर चले गये। इस मामले में कोतवाली में शिकायत करने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। जिस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की।