जानलेवा हमले में अभियुक्त को दस वर्ष की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : उधारी के रुपये मांगने पर युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : उधारी के रुपये मांगने पर युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक पांडेय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दीनपुर नगरिया निवासी प्रमोद कुमार ने महमदपुर बीजा निवासी अवधेश कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा 4 अक्टूबर 2008 को दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया था कि प्रमोद के चचेरे भाई राजेश कुमार की रेलवे रोड पर मोबाइल की दुकान थी। अवधेश ने भाई की दुकान से मोबाइल उधार लिया था। इसका तकादा उसने 2 अक्टूबर 2008 को किया। आरोपी ने रुपये घर पर देने को कहकर बाइक पर बिठा लिया और नगला दत्तू निवासी अपने बहनोई के घर ले गया। जहां उसने भाई को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एडीजीसी मो.अलीम व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अवधेश को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
हेरोइन रखने में तीन आरोपियों को सजा
अपर जिला सत्र न्यायाधीश मित्रपाल ¨सह ने हेरोइन व नशीला पाउडर डायजापाम रखने के मामले में हरदोई जनपद के थाना पचदेवरा के गांव फिरमा निवासी नौशाद अली व रामेश्वर तथा राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी आदेश वर्मा को एडीजीसी शैलेंद्र ¨सह की पैरवी पर जेल में बिताई अवधि व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। राजेपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ¨सह व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से 18 सितंबर 2009 को 500 ग्राम हेरोइन व 50 ग्राम डायजापाम नशीले पाउडर सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया था।