गिरोह बनाकर लूटपाट में चार वर्ष छह माह की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गिरोह बनाकर लूटपाट एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में अपर जि
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : गिरोह बनाकर लूटपाट एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल छह माह की कठोर कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
राजेपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष हरस्वरूप ने 5 अगस्त 2002 को जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज के गांव अमरौली और वर्तमान में बदायूं के विजय नगर कालोनी निवासी अनिल कुमार उर्फ बबलू श्रीवास्तव को गिरोह बनाकर लूटपाट एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के आरोप में गिरफ्तार कर चालान किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेंद्र सिंह चौहान व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर मित्रपाल सिंह ने आरोपी अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष छह माह की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नशीला पाउडर रखने में दो साल छह माह की कैद
अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने नशीला पाउडर रखने में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव चौरसिया निवासी अवधेश को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह की सश्रम कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ज्ञातव्य है कि मऊदरवाजा थाने में तैनात तत्कालीन एसआई मुनेंद्र स्वरूप शर्मा ने 16 जुलाई 2011 को अवधेश को नशीले पाउडर समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी निर्मल चंद्र कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।