पांच हत्या अभियुक्तों को उम्रकैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : हत्या के पांच अभियुक्तों को अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। हत्या भूमि विवाद की पंचायत में फायरिंग के दौरान की गई थी।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव पिलखना निवासी अमित प्रकाश ने 11 जुलाई 2002 को अपने भाई सूरज प्रकाश की गोली मारकर हत्या के मामले में गांव शंभू नगला निवासी अमरपाल, अखिलेश, रामवीर, हुकुम सिंह व जगदीश के खिलाफ मेरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया कि गांव में दरवाजे के सामने पड़ी जगह पर राकेश के जानवर बांधे जाते थे। आरोपियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर गांव में 11 जुलाई को पंचायत चल रही थी। अमित प्रकाश के भाई सूरज प्रकाश व गांव के रामनरायन सहित अन्य लोग पंचायत में मौजूद थे। आरोपियों ने पंचायत का फैसला मानने से इन्कार कर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सूरज प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और रामनरायन घायल हो गए। दिनदहाड़े हुई घटना से भगदड़ मच गई। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी नरेश चंद्र राजपूत व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश मो.मतीन खां ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए हत्या करने में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, जान से मारने की धमकी देने में पांच-पांच वर्ष की कैद, मारपीट में एक-एक वर्ष की कैद व 5-5 सौ रुपये अर्थदंड, धारा 148 में आरोपी अमरपाल व अखिलेश को तीन-तीन वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड व धारा 147 में आरोपी रामवीर, हुकुम सिंह व जगदीश को दो-दो वर्ष कैद और 5-5 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है।