बच्ची की हत्या के अभियुक्त बिजली मिस्त्री को उम्र कैद
फर्रुखाबाद, नगर प्रतिनिधि : अपर जिला जज सुरेंद्र विक्रम सिंह ने साढ़े तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या किये जाने में दोषी अभियुक्त बिजली मिस्त्री साकिब अली को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाकर अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
शमसाबाद कस्बा के मोहल्ला मीरा दरवाजा निवासी मकसूद की साढ़े तीन वर्षीय पुत्री तूबा दरवाजे पर खेलते समय 27 फरवरी 2009 को गायब हो गई थी। बच्ची के लापता होने के मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई। दूसरे दिन सुबह बच्ची का शव कस्बा के एक कंप्यूटर सेंटर के सामने बरामद किया गया। घटना में पुलिस ने अपहरण, हत्या, साक्ष्य मिटाने एवं दुष्कर्म के प्रयास की रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की। जांच में अभियुक्त साकिब अली का नाम सामने आया। कानपुर नगर के नाला रोड बजरिया निवासी साकिब अपने बहनोई के घर शमसाबाद में रहकर बिजली मैकेनिक का काम करता था। कस्बा में ही उसने किराये पर दुकान लेकर खोली थी। जांच में पता चला कि बच्ची का दुष्कर्म के लिए अपहरण किया गया। बच्ची के शोर करने पर उसकी हत्या कर दी गई।
आरोपपत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एसडीजीसी रामप्रकाश राजपूत ने गवाहों के बयान कराकर बहस की। साक्ष्यों व बयानों से दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त साकिब को धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 364 में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के जुर्म में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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