गर्भवती महिला की दबंगों की पिटाई से मौत
जानाबाजार (फैजाबाद): हैदरगंज थाना क्षेत्र के कोरोराघवपुर के मजरे गड़ी में एक गर्भवती दलित महिला आशादे
जानाबाजार (फैजाबाद): हैदरगंज थाना क्षेत्र के कोरोराघवपुर के मजरे गड़ी में एक गर्भवती दलित महिला आशादेवी (35) पत्नी दिनेश कुमार की दबंगों की पिटाई से मौत हो गई। इतनी बेहरमी से उसे पीटा गया कि वह अचेत हो गई। गंभीर हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। गौर करने की बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने पिटाई का मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। मौत होने पर बाद में पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की धारा और बढ़ा दी है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब निर्ममता से पिटाई की गई और मुकदमा भी पहले से दर्ज है तो गैरइरादतन हत्या की धारा का मतलब क्या है? थानाध्यक्ष पीएन तिवारी के अनुसार दूसरे नामजद आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल शिवकुमार ¨सह पुत्र सत्यनारायन ¨सह व सत्येंद्र ¨सह पुत्र उदयराज ¨सह दलित उत्पीड़न के दर्ज एक मुकदमे में सुलह करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे।
रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह वारदात सोमवार की शाम लगभग छह बजे की है। आशा देवी घर से 50 मीटर दूर इंडिया मार्का हैंडपंप पर पानी भरने गयी थी। कोरोराघवपुर निवासी शिवकुमार ¨सह व सत्येंद्र ¨सह ने उसे देखकर आपा खो बैठे। पिटाई शुरू कर दी। पास में पड़ी लकड़ी उठाकर सिर पर प्रहार कर दिया। भाभी को पिटते देख ननद शन्नू चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुन पास में धान की रोपाई कर रहे परिवार के लोग पहुंचते तब तक दोनों मोटरसाइकिल से भाग निकले। अचेतावस्था में महिला को सीएचसी तारुन ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के तीन छोटे बच्चे हैं। महिला की सास ने बताया कि बहू को पांच माह का गर्भ रहा। महिला के पति का लगभग पांच साल पहले ट्रेन हादसे में एक पैर भी कट गया था जिससे परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। मजदूरी करके वह किसी तरीके से परिवार का पालन पोषण कर रही थी। साल भर पहले दबंग सत्येंद्र ¨सह के भाई सत्यप्रकाश ¨सह उर्फ ललऊ ने दिनेश एवं उसके परिवार की पिटाई की थी। उनके खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे में सुलह के लिए आए दिन दबाव बनाने के लिए गाली-गलौज एवं सुलह न करने पर मारने पीटने की धमकी दिया करते थे। थानाध्यक्ष पीएन तिवारी ने बताया कि सोमवार की शाम को ही रामकेवल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एसपी ग्रामीण कुलदीप नारायण का कहना है कि महिला की मौत पिटाई के कुछ घंटों बाद हुई है, इसलिए गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी गई।