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नकली नोट के तस्कर को सात साल की सजा

फैजाबाद : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव ने नकली नोट के तस्कर रासिल को सात साल के कठो

By Edited By: Published: Sat, 20 Dec 2014 12:05 AM (IST)Updated: Sat, 20 Dec 2014 12:05 AM (IST)
नकली नोट के तस्कर को सात साल की सजा

फैजाबाद : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव ने नकली नोट के तस्कर रासिल को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 20 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत ¨सह के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा का निवासी राफिल बांग्लादेश की सीमा से नकली नोट की खेप लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता था। उसे जीआरपी फैजाबाद ने नौ अगस्त 2012 को फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा के दौरान पकड़ा था। उसके कब्जे से एक-एक हजार के एक लाख 59 हजार के नकली नोट बरामद किये गये थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत से उसे जमानत मिली थी। दोष सिद्ध पाये जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।


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