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तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्ट, लेखपाल निलंबित

फैजाबाद : एक महिला विद्यालय की मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कराने के वास्ते गलत रिपोर्ट

By Edited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 11:34 PM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 11:34 PM (IST)
तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्ट, लेखपाल निलंबित

फैजाबाद : एक महिला विद्यालय की मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कराने के वास्ते गलत रिपोर्ट देने में उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर कंचनराम समेत कई तहसील कर्मी फंस गए हैं। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल राजेश कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। इसी के साथ उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया व तहसीलदार जियालाल को प्रतिकूल प्रविष्ट जिलाधिकारी ने दी है। गलत आख्या का यह प्रकरण मिल्कीपुर तहसील के विमलादेवी महिला विद्यालय, सिधारी बाजार का है।

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प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार महाविद्यालय की मान्यता के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र के रूप में जिलाधिकारी के स्तर से जारी होती है। जिलाधिकारी के उसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विवि मान्यता प्रदान करता है। विमलादेवी महिला विद्यालय, सिधारी बाजार की मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की पत्रावली अवध विवि से जिला प्रशासन के पास आई। उसमें हल्का लेखपाल ने मान्यता के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट दी। उसी रिपोर्ट को तहसीलदार व उपजिलाधिकारी ने अग्रसारित कर मुख्य राजस्व अधिकारी पीएस शुक्ल के पास भेजी। जिलाधिकारी को अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आई उस रिपोर्ट में उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। डीएम ने उपजिलाधिकारी बीकापुर अमितकुमार से उसकी जांच करायी। जांच में उपजिलाधिकारी ने खतौनी और फाइनल नक्शे में रक्बा 0.5 हेक्टेयर भूमि से कम पाया। उपजिलाधिकारी बीकापुर की यह रिपोर्ट 10 दिसंबर को जिलाधिकारी को मिली।

उपजिलाधिकारी बीकापुर की वही रिपोर्ट जिलाधिकारी के लिए कार्रवाई का आधार बनी। जिलाधिकारी ने उस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उपजिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक को कार्रवाई के घेरे में ले लिया। सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। उन्होंने तहसीलदार मिल्कीपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि व गलत रिपोर्ट देने के आरोप में लेखपाल को निलंबित कर दिया।


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