बिजली चोरी कर चक्की चलाने पर सजा
इटावा, जागरण संवाददाता : विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र ¨सह ने बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाने के आरोपी को
इटावा, जागरण संवाददाता : विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र ¨सह ने बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाने के आरोपी को दोषी माना। उसे एक साल कारावास और चार लाख 68 हजार 417 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से तीन लाख 12 हजार 278 रुपये बिजली विभाग को लेने का हक दिया गया है।
एसडीओ श्रीकांत रंगीला ने फोर्स के साथ थाना बसरेहर क्षेत्र के गांव बादरीपूठ में पांच मार्च 2010 को छापा मारकर महेश ¨सह पुत्र कमल ¨सह राजपूत का बगैर कनेक्शन लिए तीन फेसों पर केबल डालकर पांच हॉर्स पावर की बिजली मोटर से आटा चक्की चलाते पकड़ा था। महेश के खिलाफ थाना बसरेहर में अभियोग दर्ज कराया था, तत्कालीन एसआई भीमशंकर शुक्ला ने महेश के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। बिजली विभाग की ओर से अधिवक्ता अनिल किशोर तिवारी ने पैरवी करते हुए साक्ष्यों को प्रस्तुत करके कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। आरोपी के अधिवक्ता साक्ष्यों को संदेहजनक करने में असफल रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उक्त निर्णय सुनाया।