खोया में मिलावट करने पर दो साल की कैद
इटावा, जागरण संवाददाता : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम सभाजीत की अदालत ने खोया का नमूना फेल हो
इटावा, जागरण संवाददाता : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम सभाजीत की अदालत ने खोया का नमूना फेल होने पर खोया विक्रेता को दो साल की कैद व दो हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा वर्ष 2008 में तत्कालीन खाद्य निरीक्षक अरुण कुमार ने रामरूप पुत्र नेत्रपाल निवासी अजबपुर, बढ़पुरा से खोया का नमूना भरा था। इस को जांच के लिए राजकीय प्रयोग शाला में जांच के लिए भेजा गया था। जांच में रिफाइंड मिला पाये जाने पर मामला दर्ज कराया गया था। मामले की पैरवी, भैयालाल प्रजापति व मानसिंह निरंजन व अभियोजन अधिकारी बीरेन्द्र मिश्रा कर रहे थे।
चने की दाल में मिलावट पर पांच हजार का जुर्माना
नवंबर 2013 में कस्बा इकदिल स्थित परचून की दुकान से चने की दाल का नमूना भरा गया था। जांच में फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की अदालत ने दुकानदार पर 5 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। तत्कालीन खाद्य निरीक्षक अरुण कुमार की टीम ने कस्वा इकदिल में निशान सिंह पुत्र सुखलाल की दुकान से चने की दाल का नमूना संग्रहीत किया था। उक्त नमूने को जांच में मिलावटी दाल पाये जाने पर मामला एडीएम की अदालत में दर्ज कराया गया था। इस मामले की पैरवी मुख्य खाद्य निरीक्षक भैया लाल प्रजापति कर रहे थे। गुरुवार को अपर जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए पांच हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इससे मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया।