जानलेवा हमलावर को सात साल की कैद
इटावा, जागरण संवाददाता : तमंचा से गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले को अपर सत्र न्यायधीश बी. राम ने
इटावा, जागरण संवाददाता : तमंचा से गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले को अपर सत्र न्यायधीश बी. राम ने दोषी माना। उसे सात साल की कैद तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना वैदपुरा क्षेत्र में प्रभु ढाबा पर अरविंद कुमार पुत्र रामनाथ गांव महलई थाना जसवंतनगर 28 जून 2012 को सुबह दस बजे बैठा था। इसी दौरान रंजिश के तहत रमन कुमार पुत्र जगदीश गांव कैलोखर अपने साथियों के साथ आ धमका। अशोभनीय भाषा में धमकी देते हुए अरविंद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के भाई नरेंद्र कुमार ने उक्त लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने रमन के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जुबैर तैमूरी ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। आरोपी के अधिवक्ता साक्ष्यों को संदेहजनक नहीं कर सके। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में उक्त निर्णय सुनाया गया।