शीतल पेय कंपनी के खिलाफ मुकदमा का आदेश
इटावा, जागरण संवाददाता : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल ने एक विदेशी शीतल पेय कंपनी कोका कोला के
इटावा, जागरण संवाददाता : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल ने एक विदेशी शीतल पेय कंपनी कोका कोला के उत्पाद में अपमिश्रण की शिकायत की सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किए जाने का आदेश कोतवाली प्रभारी को दिया है।
याची राजेश कुमार के अनुसार उनकी पुत्री की शादी 25 मई 2014 को साई उत्सव गार्डन में आयोजित की गई थी। जिसमें मेहमानों के लिए रात के डिनर के बाद कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया था। जिसमें कोल्ड ड्रिंक की सात पेटी चाणक्य होटल के बगल में स्थित आइसक्रीम पार्लर से बुकिंग की गई थी। कोल्ड ड्रिंक के पीते ही शादी समारोह में आए हुए व्यवहारियों व मेहमानों की तबियत बिगड़ने लगी। तब कोल्ड ड्रिंक की पेटी की जांच की तो उसमें एक बोतल बैच नंबर 405 निर्मित तिथि पांच मई 2014 जो निर्धारित मात्रा से आधी पेकिंग थी उसमें मांस का टुकड़ा नजर आ रहा था। पैक करते समय उसकी शुद्धता की जांच नहीं की गई।
राजेश कुमार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार कंपनी द्वारा पैकिंग में गंभीर लापरवाही बरती गयी जिससे अपमिश्रित हानिकारक पेय पदार्थ से जनहानि हो सकती थी। विदेश कंपनियां भारत में कुछ भी मिलाकर बेचें कोई सुनने वाला नहीं। पीड़ित ने अपनी फरियाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी ने मुख्य खाद्य निरीक्षक से बोतल की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तब राजेश कुमार ने न्याय पाने के लिए न्यायालय की चौखट पर फरियाद की। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए शीतल पेय कंपनी व अन्य विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने व विवेचना का आदेश दिया है।