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आधार पहचान पत्र से भी डाल सकेंगे वोट

By Edited By: Published: Tue, 19 Jun 2012 06:48 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2012 06:48 PM (IST)
आधार पहचान पत्र से भी डाल सकेंगे वोट

निज प्रतिनिधि, एटा: नगर निकाय चुनाव में आधार पहचानपत्र को भी मतदान के उपयोग में लाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के मतदान के मद्देनजर 15 विकल्पों में आधार पहचानपत्र को भी मतदान में उपयोग करने की इजाजत दी है।

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निर्वाचकों के प्रतिरुपण को रोकने और पहचान सुगम बनाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन अयोग द्वारा मान्य किए गए पहचान पत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अंगीकृत करते हुए यह निर्णय लिया है, जब मतदाता मतदान करने के लिए संबंधित मतदान स्थल पर जाएं तब उनकी पहचान को 15 विकल्पों में से एक का होना अनिवार्य है। इस बार केंद्र सरकार द्वारा बनवाए गए आधार पहचानपत्र को भी मतदान के दौरान उपयोग में लाने की आयोग ने इजाजत दी है। जबकि शेष विकल्पों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकायों और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्टऑफिसों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपति संबंधी मूल अभिलेख, पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, अद्यतन फोटोयुक्त किसानबही, पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, विकलांग सटिर्फिकेट, मनरेगा जॉब कार्ड, राशनकार्ड, बीमा योजना स्मार्ट कार्ड भी मतदाता पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ले जा सकेंगे।

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