सूचना न देना बीडीओ को पड़ा महंगा
जागरण संवाददाता, कासगंज: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचनाएं न दिए पर राज्य सूचना आयुक्
जागरण संवाददाता, कासगंज: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचनाएं न दिए पर राज्य सूचना आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विकास खंड सोरों के ग्राम गुलाबगढ़ी निवासी चंद्रपाल पुत्र ठकुरी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से पांच बिंदुओं पर सूचना दिए जाने को आवेदन 10 जून, 2014 को किया था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने पर चंद्रपाल ने प्रकरण की अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 18 सितंबर, 2014 को राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकास खंड सोरों को सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये अधिरोपित किया। साथ ही एक अंतिम अवसर देते हुए मामले की सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2015 की तिथि नियत की गई।
इस तिथि को भी खंड विकास अधिकारी की ओर से किसी की उपस्थिति न होने पर अब राज्य सूचना आयुक्त एसएचए रिजवी ने पूर्व के आदेश को बहाल रखते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारी के वेतन से तीन मासिक किश्तों में वसूली करने के आदेश की प्रति जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी कासगंज को प्रेषित करने के आदेश दिए हैं।