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हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा): चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

By Edited By: Published: Sat, 30 May 2015 08:58 PM (IST)Updated: Sat, 30 May 2015 08:58 PM (IST)
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा): चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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घटना सिकंदरपुर वैश्य थानांतर्गत ग्राम डामर में 10 अप्रैल 2011 को हुई। गांव का मूलचंद्र पुत्र रामसहाय 10 अप्रैल 2011 की रात करीब 8 बजे अपने भाई राजपाल (40) को खेत पर खाना देने गया था। साथ में उसके ताऊ का लड़का रामवीर पुत्र बाबूराम भी था। भोजन करने के बाद ये तीनों ही लोग खेत पर आराम कर रहे थे। रात करीब 11 बजे वहां गांव का सरवन उर्फ श्रवण आया और तमंचे से राजपाल के सीने में गोली मार दी। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मूलचंद्र ने सरवन के विरुद्ध दर्ज करा दी। सत्र परीक्षण में जिरह के दौरान मूलचंद ने घटना के उद्देश्य में अवैध संबंधों की चर्चा की।

जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह प्रस्तुत किए लेकिन इनमें से मृतक के भाई वादी मूलचंद्र सहित चार गवाह अपने बयानों से मुकर गए। दोनों पक्षों के साक्ष्य और बहस के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र ने शनिवार को फैसला सुनाया। जिसमें सरवन को हत्या में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।


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