Move to Jagran APP

सरकार की प्रगति आख्या पर एटा का ऐतराज, सुनवाई14 को

जागरण संवाददाता, एटा: जिला एकीकरण के प्रयासों के चलते शुक्रवार को कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा हाईक

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 06:07 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 06:07 PM (IST)

जागरण संवाददाता, एटा: जिला एकीकरण के प्रयासों के चलते शुक्रवार को कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में सरकार की प्रगति आख्या पर अपना ऐतराज जताया। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 14 नवंबर की तारीख नियत की है।

loksabha election banner

हुआ यह कि एटा का विभाजन कर बनाए गए कासगंज जिले का अस्तित्व बीते 31 मार्च को समाप्त होना था, लेकिन अक्टूबर 2012 को निर्णीत हुए मामले में बीते मार्च माह में सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा कासगंज में अपूर्ण रहे विकास कार्याें को पूरा करने के लिए तीन साल का समय मागने का प्रार्थनापत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस की पीठ ने छह माह का समय बढ़ा दिया था। सरकार की ओर से हुई इस कार्रवाई को एटा बार द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। शुक्रवार को सरकार द्वारा प्रस्तुत हुई प्रगति आख्या पर एटा बार की ओर अधिवक्ता ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। उनका कहना है कि अक्टूबर 2012 का आदेश का अनुपालन कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। महासचिव सुनील यादव ने बताया है कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख नियत कर दी है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के चलते एटा बार में काफी सरगर्मी रही। बार रूम में मौजूद अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला एकीकरण होना हमारा हक है, जिसे हम लेकर रहेंगे। इस अवसर पुष्पेन्द्र मिश्रा, रमेश यादव, शिवराम सिंह, अनिल कुलश्रेष्ठ, विनोद यादव, हरवंश सिंह, श्यामवीर सिंह, राजेश यादव, श्यौराज सिंह, उदयप्रताप, ब्रजेश मिश्रा, रवेंद्र सिंह यादव, योगेश बघेल, संदीप मिश्रा, नरेश चौहान, महेश कुलश्रेष्ठ, विनीत मिश्रा, नईम अहमद, प्रकाश राजपूत, मुजाहिद अली, आदेश यादव, प्रवेन्द्र सिंह, नीरज, देवेन्द्र पांडेय, सहित काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

पैरवी को गए अधिवक्ता

शुक्रवार को हाईकोर्ट में कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष राकेश कुमार कंज के नेतृत्व में महासचिव सुनील यादव, राकेश यादव, कु. सतेन्द्र सिंह, रामखिलाड़ी, भूप सिंह व सतेन्द्रपाल सिंह के प्रतिनिधिमंडल ने पैरवी की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.