गैरइरादतन हत्या में पिता-पुत्र को सात साल की सजा
देवरिया: लार थाना क्षेत्र के ग्राम खरवनिया में पांच साल पहले पैसे के लेनदेन को लेकर हुई महि
देवरिया: लार थाना क्षेत्र के ग्राम खरवनिया में पांच साल पहले पैसे के लेनदेन को लेकर हुई महिला की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने पिता-पुत्र सहित दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये दंड से भी दंडित करने का फैसला सुनाया।
खरवनिया निवासी फुलवसिया देवी ने अपने गांव के ही मैनेजर शाही को कुछ रुपये उधार दिया था। आठ नवंबर 2012 को सुबह छह बजे रुपया मांगने मैनेजर शाही के दरवाजे पर पहुंच गई। यह बात मैनेजर व उनके लड़के मृत्युंजय को नागवार लगी। बात विवाद के दौरान मैनेजर व मृत्युंजय ने लाठी डंडा से मारकर फुलवसिया देवी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान फुलवसिया की मौत हो गई। इस मामले में लार थाने में फुलवसिया के बेटे वीरेंद्र तुरहा के तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया। उभय पक्ष के तर्क व साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने मैनेजर शाही के उम्र को देखते हुए सजा में रियायत बरतते हुए सात साल के कठोर कारावास से दंडित किया।