शाखा प्रबंधक को देना होगा 22 हजार क्षतिपूर्ति
विधि संवाददाता, देवरिया : ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, देवरिया के शाखा प्रबंधक को जानबूझ कर उपभोक्ता क
विधि संवाददाता, देवरिया : ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, देवरिया के शाखा प्रबंधक को जानबूझ कर उपभोक्ता की सेवा में कमी किए जाने व आरसी जारी किए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के उपरांत शाखा प्रबंधक को बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति व दो हजार रुपये मुकदमें के खर्च कुल 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही खाताधारक राम ¨सह प्रोपराइटर फर्म राम ¨सह लौह कला उद्योग, पुरवा मेहड़ा को दो माह के अंदर क्षतिपूर्ति न देने पर दस प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया है।
फर्म के प्रोपराइटर राम ¨सह ने ओरियंटल बैंक शाखा से ऋण लिया था। ऋण पर अनुदान की राशि 26 दिसंबर 2005 को ही खाताधारक के खाते में भेज दी गई, लेकिन शाखा प्रबंधक ने जानबूझ कर सेवा में कमी करते हुए तीन साल तक खाताधारक को अनुदान की राशि समायोजित नहीं किया। इतना ही नहीं खाताधारक को परेशान करने के लिए आरसी भेज दिया। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन हरिशंकर दुबे ने सुनवाई के दौरान पाया कि खाताधारक स्वाभाविक रूप से कैश क्रेडिट लिमिट की संपूर्ण राशि का लाभ नहीं उठा पाया, जिससे खाताधारक को मानसिक कष्ट हुआ। अधिवक्ता अर¨वद कुमार पांडेय के तर्कों से सहमत होते हुए पीठ ने खाताधारक को हुई मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश पारित किया।