हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटवाया कब्जा
देवरिया : थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रतनपुरा में शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भीसा की जमी
देवरिया : थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रतनपुरा में शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भीसा की जमीन पर से चार लोगों का अवैध कब्जा हटवाया गया।
ग्रामसभा रतनपुरा में सा की जमीन पर अराजी न. 348 पर गांव के ही चार लोगों का अवैध कब्जा था। गांव के ही ऋषिकेश पांडेय द्वारा न्यायालय में 122 का वाद दायर किया गया था, लेकिन तहसीलदार द्वारा वाद खारिज कर दिया गया। इस मामले में ऋषिकांत पांडेय द्वारा हाईकोर्ट का शरण लिया गया। हाईकोर्ट ने गत 27 जुलाई को जिलाधिकारी सहित उपजिलाधिकारी को मामले में कार्रवाई न करने पर पुन: एक आदेश पारित किया कि चार अगस्त के पहले तहसीलदार मौके पर जोकर अवैध कब्जा धारकों को कब्जा से बेदखल कर न्यायालय में सूचना प्रेषित करें। हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को सदर उपजिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, सदर तहसीलदार प्रमोद कुमार ¨सह, रामपुर कारखाना के थानाध्यक्ष अशोक यादव व तरकुलवा क थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप ¨सह यादव मौके पर पहुंच कर अवैध कब्जा हटवाया। गांव में जेसीबी पहुंचते ही चारों ओर हलचल मच गया और कब्जा धारकों में मायूसी छा गई। पीड़ित रबूल पुत्र अमीन, नसरूद्दीन पुत्र गुलाल, मनौव्वर पुत्र अमीन तथा अूरूद्दीन पुत्र मल्ली का कहना था कि हम गरीबों केा पहले से ही ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा दिया गया है। प्रशासन द्वारा हम लोगों केा उजाड़ कर घर से बेघर कर दिया गया था। उधर घटना की जानकारी होने पर क्षेत्रीय विधायक गजाला लारी भी मौके पर पहुंच गईं और पीड़ितों से मिल कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
इस संबंध में सदर उपजिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हाईकोर्ट क आदेश पर कार्रवाई कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है।