दूसरी महिला रखने पर डाक्टर को देना होगा गुजारा भत्ता
देवरिया : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर पर तैनात डाक्टर सीपी गुप्ता को पहली पत्नी के रहते हु
देवरिया : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर पर तैनात डाक्टर सीपी गुप्ता को पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला रखने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामकेश की अदालत ने आरोपी डाक्टर को प्रतिमाह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
आरोपी डाक्टर की पत्नी, पुत्र व पुत्री ने परिवार न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर गुजारा भत्ता की मांग की थी। पत्नी का आरोप है कि उसका पति मनचला व्यक्ति है। उसने बैतालपुर में तैनाती के दौरान हम लोगों को मारपीट कर घर से निकाल दिया और एक दूसरी औरत को लाकर रख लिया है। उभय पक्ष तर्कों व साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात जज ने पत्नी, पुत्री व पुत्र को प्रतिमाह पांच-पांच हजार कुल 15 हजार तथा पुत्र व पुत्री की पढ़ाई के लिए पचास हजार तथा पत्नी को मुकदमें के खर्च लिए तत्काल दस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।